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रक्षाबंधन से पहले खाद्य विभाग की छापेमारी, 59 किलो मिल्क केक-बर्फी सीज

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बिधूना में दुकान सील, 25 किलो रेडीमेड मिठाई संदिग्ध मिलने पर की गई कार्रवाई

विभाग ने मिठाई कारोबारियों को दी चेतावनी, बिना बिल और लाइसेंस के रेडीमेड मिठाई न खरीदने के निर्देश

रोहित अवस्थी

औरैया। जिलाधिकारी बृजेश कुमार के निर्देशानुसार सहायक आयुक्त(खाद्य)-।। सुनील कुमार के नेतृत्व में गठित टीम खाद्य सुरक्षा अधिकारी विजय कुमार श्रीवास एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी अनिल कुमार संखवार द्वारा आगामी पर्व रक्षाबन्धन के अवसर पर आम जनमानस को गुणवत्तापूर्ण खाद्य/पेय पदार्थ उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से मिलावट पर प्रभावी रोकथाम हेतु अभिसूचना आधारित विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया जा रहा है।  

खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम भगत सिंह चौराहा बिधूना स्थित बिल्लू मिश्रा की दुकान पर पहुॅची, निरीक्षण के दौरान दुकान में रेडीमेड मिठाई भण्डारित पायी गयी, मौके पर खाद्य कारोबारकर्ता दुकान छोड़कर भाग गया। तत्पश्चात् टीम दुकान मालिक एवं थाना पुलिस बिधूना की उपस्थिति में दुकान को नियमानुसार सीज की गयी, प्रतिष्ठान पर नोटिस चस्पा की गयी कि खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम द्वारा दुकान का निरीक्षण करने के उपरान्त ही सीजर को अवमुक्त किया जायेगा।

बेला रोड बिधूना स्थित एक दुकान पर 25 किग्रा0 रेडीमेड मिठाई भण्डारित पायी गयी, जिसमें संदेह के आधार पर 25 किग्रा0 रेडीमेड मिठाई को सीज किया गया। दुकानदार द्वारा बताया गया कि आपूर्तिकर्ता उधार ही रेडीमेड मिठाई को दुकान में रखकर चला गया।


विभाग की टीम द्वारा दुकान में स्थित डीप फ्रीजर में उक्त सीज मिठाई को रखवाया गया। दुकानदार द्वारा आश्वासन दिया गया कि आपूर्तिकर्ता को मौके पर बुलाकर सीज मिठाई का निरीक्षण कराया जायेगा तथा रेडीमेड मिठाई का बिल एवं लाइसेन्स की प्रति उपलब्ध करायी जायेगी।

कुऑ गॉव स्थित खोया भट्टी पर खाद्य सुरक्षा की टीम पहुॅची, किन्तु भट्टी बन्द पायी गयी।इसके उपरान्त बाबरपुर स्थित छैंना निर्माण ईकाई पर टीम पहुॅची। निरीक्षण के दौरान छैंना निर्माण ईकाई बन्द पायी गयी।

असु चौराहा सहायल स्थित प्रतिष्ठान का निरीक्षण किया गया, जिसमें रेडीमेड मिल्क केक एवं बर्फी का नमूना संग्रहीत किया गया तथा 59 किग्रा0 रेडीमेड मिल्क केक एवं बर्फी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत नियमानुसार सीज किया गया।

सहायक आयुक्त(खाद्य)-।। सुनील कुमार द्वारा जनपद में संचालित कर रहे खाद्य कारोबार से सम्बन्धित खाद्य कारोबारकर्ता/व्यापारियों से अपील की गयी कि कोई भी खाद्य कारोबारकर्ता/व्यापारियों द्वारा न तो रेडीमेड मिठाईयॉ जैसे-डोडा बर्फी, छैंना, मिल्क केक का क्रय करें और न ही रेडीमेड मिठाईयों का विक्रय किया जायेगा। यदि कोई भी खाद्य कारोबारकर्ता रेडीमेड मिठाईयों का क्रय करता है तो सम्बन्धित निर्माता फर्म का बिल, लाइसेन्स की प्रति, आधार कार्ड की प्रति अवष्य लें। अन्यथा की दशा में सम्बन्धित खाद्य कारोबारकर्ता के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। अवैध रूप से आपूर्ति कर रहे रेडीमेड मिठाईयों से सम्बन्धित खाद्य कारोबारकर्ताओं पर विभाग द्वारा गठित गोपनीय टीम द्वारा निरन्तर निगरानी रखी जा रही है।

साथ ही मिठाई विक्रेताओं को हिदायत दी गयी कि खाद्य पदार्थों में रंग एवं एल्युमिनियम वर्क का प्रयोग किसी भी दषा में न करें, अन्यथा की दशा में सम्बन्धित व्यापारी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

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